(सरकार ने टैक्सपेयर्स/कारोबारियों को टीडीएस/टीसीएस कटौती को लेकर बड़ी राहत दी है)

         वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की ओर से मंगलवार को इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया गया है.

 1. इनकम टैक्स सर्कुलर:

           टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है. सरकार ने टैक्सपेयर्स/कारोबारियों को टीडीएस/टीसीएस कटौती को लेकर बड़ी राहत दी है. पैन (परमानेंट अकाउंट नंबर) को निष्क्रिय करने को लेकर छूट दी गई है. वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की ओर से मंगलवार को इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया गया है. दरअसल, पैन डिएक्टिवेट होने पर टैक्सपेयर्स को डबल डिडक्शन के नियम से छूट मिल गई है. अब निष्क्रिय पैन पर दोहरी कटौती नहीं होगी. कब मिलेगा लाभ? पैन के निष्क्रिय हो जाने की स्थिति में दोगुना टैक्स काटने का प्रावधान किया गया, जिस पर छूट 31 मई 2024 तक जारी रहेगी. डबल कटौती न करने का नियम 31 मई तक प्रभावी रहेगा. इसमें 31 मार्च तक किए गए लेनदेन को भी इस नियम से छूट मिलेगी.

 2. नोट: (टीडीएस क्या है?)

           आय के विभिन्न स्रोतों पर टीडीएस टीडीएस काटा जाता है। जैसे वेतन, ब्याज या किसी निवेश पर मिलने वाला कमीशन आदि। सरकार टीडीएस के जरिए टैक्स इकट्ठा करती है। हालाँकि, यह हर आय और लेनदेन पर लागू नहीं होता है। आयकर विभाग द्वारा टीडीएस काटने के लिए कुछ नियम तय किए गए हैं। आपको बता दें कि सरकार सीधे तौर पर टीडीएस नहीं काटती है। टीडीएस को सरकारी खाते में जमा करने की जिम्मेदारी भुगतान करने वाले व्यक्ति या भुगतान करने वाली संस्था की होती है। टीडीएस काटने वालों को कटौतीकर्ता कहा जाता है। टैक्स काटने के बाद भुगतान प्राप्त करने वाले को डिडक्टी कहा जाता है। टीडीएस दरें एक फीसदी से शुरू होकर 30 फीसदी तक होती हैं. अगर सिर्फ सैलरी पर टीडीएस की बात करें तो इनकम स्लैब के मुताबिक व्यक्ति की कुल आय पर 10 फीसदी का टीडीएस लगता है. वहीं, एफडी की मैच्योरिटी पर 10 फीसदी तक टीडीएस देना होता है. अगर ग्राहक ने अपने पैन कार्ड की जानकारी बैंक को नहीं दी है तो 20 फीसदी टीडीएस लिया जाता है.


 3.(क्या है टीसीएस?) 

 टीसीएस दरअसल स्रोत पर जमा किये गये कर को कहा जाता है। इसे आय से वसूला जाने वाला कर भी कहा जाता है। टीसीएस का भुगतान विक्रेता, डीलर, विक्रेता और दुकानदार द्वारा किया जाता है। टीसीएस वास्तव में उच्च मूल्य के लेनदेन पर काटा जाता है।

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