(सरकार ने टैक्सपेयर्स/कारोबारियों को टीडीएस/टीसीएस कटौती को लेकर बड़ी राहत दी है)
वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की ओर से मंगलवार को इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया गया है. 1. इनकम टैक्स सर्कुलर: टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है. सरकार ने टैक्सपेयर्स/कारोबारियों को टीडीएस/टीसीएस कटौती को लेकर बड़ी राहत दी है. पैन (परमानेंट अकाउंट नंबर) को निष्क्रिय करने को लेकर छूट दी गई है. वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की ओर से मंगलवार को इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया गया है. दरअसल, पैन डिएक्टिवेट होने पर टैक्सपेयर्स को डबल डिडक्शन के नियम से छूट मिल गई है. अब निष्क्रिय पैन पर दोहरी कटौती नहीं होगी. कब मिलेगा लाभ? पैन के निष्क्रिय हो जाने की स्थिति में दोगुना टैक्स काटने का प्रावधान किया गया, जिस पर छूट 31 मई 2024 तक जारी रहेगी. डबल कटौती न करने का नियम 31 मई तक प्रभावी रहेगा. इसमें 31 मार्च तक किए गए लेनदेन को भी इस नियम से छूट मिलेगी. 2. नोट: (टीडीएस क्या है?) आय के विभिन्न स्रोतों पर टीडीएस टीडीएस काटा जाता ...